
पालतू कुत्तों का करवाना होगा पंजीकरण
अगर आप अपने घर में कुत्ता रखना चाहता है तो कुत्ते का नगर निगम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण करवाते समय कुत्ते के मालिक को कुत्ते की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देना होता है। पंजीकरण के समय निगम प्रशासन एक टैग देता है जो कुत्ते के मालिक को उसके गले में पहनाना होता है।
हिसार में कुत्ते और अन्य जानवर के काटने के केस लगातार बढ़ रहे हैं। नागरिक अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार हर महीने करीब 200 केस कुत्ते और अन्य जानवरों के काटने के आ रहे हैं। अगर बीते 1 साल की बात करें तो 2022 में लगभग 1722 कैस आए थे इसकी तुलना में 2023 में यह कैस अब तक 2188 हो चुके है इस संदर्भ में अब एमएलआर कटने के बाद जानवर के मालिक या उससे संबंधित विभाग पर एफआईआर दर्ज होगी।

कुत्ते और अन्य जानवर के काटने पर अब पीड़ित सरकारी और निजी अस्पताल में जाकर एमएलआर कटवा सकता है। एमएलआर कटने के बाद जानवर के मालिक या उससे संबंधित विभाग पर एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस विभाग की तरफ से मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के डायरेक्टर, नागरिक अस्पताल के सीएमओ और निजी अस्पतालों के डायरेक्टर के पास पत्र आ चुका है
अगर अस्पताल में पीड़ित को रेबीज का टीका लगाया जाता है। किसी चिकित्सक के एमएलआर काटने से मना करने पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चिकित्सक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। वहीं एमएलआर कटने के बाद पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी।

पुलिस विभाग की तरफ से पत्र मिला है। इसमें लिखा कि कुत्तों और अन्य पालतू जानवरों के काटने पर एमएलआर काटनी होगी। सभी चिकित्सकों को पत्र भेजकर अवगत करवाया जा चुका है। – डॉ. रत्ना भारती, सीएमओ नागरिक अस्पताल।
