डिजिटल पेमेंट सर्विस की बेताज बादशाह कंपनी पेटीएम पर आरबीआई का हथौड़ा चला है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी के बाद नई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. साथ ही बैंकिंग सर्विस भी अपने यूजर्स को मुहैया नहीं करा पाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है.

29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ RBI ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है.

पेटीएम का दावा है कि उसके 30 करोड़ यूजर्स है
पेटीएम ने अगस्त 2023 की एक फाइलिंग में दावा किया है कि उसके पास 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से अधिक वॉलेट यूजर्स हैं. वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ ग्राहकों ने बैंक खाता खोल रखा है. इसका आसान मतलब यह होता है कि इसका सीधा असर 30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर पड़ने वाला है.

पेटीएम FD यूजर्स का क्या होगा
पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लाखों ऐसे यूजर्स हैं, जिन्होंने FD खरा रखा है. पेटीएम उन FD पर 1 साल की अवधि के लिए 7.50% का ब्याज दर ऑफर करता है. RBI ने उन सभी ग्राहकों को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई है. यानी पहले से तय रेट के अनुसार पेटीएम उन्हें ब्याज दर प्रदान करता रहेगा.
29 Feb तक पेटीएम वॉलेट बैलेंस खत्म ना कर पाए तो ?
29 फरवरी से पहले तक आप पेटीएम वॉलेट में अमाउंट ऐड कर पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन 29 फरवरी के बाद आप अपने बैंक से वॉलेट में बैलेंस ऐड नहीं कर पाएंगे. अगर आपका बैलेंस पहले से ऐड है और आप 29 फरवरी तक खर्च नहीं कर पाते हैं तो आप उसे 29 के बाद भी खर्च कर सकेंगे. केंद्रीय बैंक ने इसको लेकर कोई बैन नहीं लगाया है. ध्यान रहे कि इस बैलेंस का इस्तेमाल 15 मार्च से पहले तक कंप्लीट कर लेना होगा.

