चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार द्वारा आय दिन परिवार पहचान पत्र यानी PPP में नए नए अपडेट हो रहे हैं हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र (PPP)में अभी तक फैमिली आईडी पर जमीन या चल- अचल संपत्ति का ब्यौरा ही अपडेट किया जा रहा था लेकिन अब PPP धारक के नाम रजिस्टर्ड टू- व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन का डाटा उठाना भी शुरू कर दिया गया है.ओर अब से शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त बस पास की सुविधा भी पीपीपी मे दी गई जानकारी के अनुसार ही दी जाएगी.

फोर व्हीलर वाहन रखने वालों का बीपीएल राशन कार्ड होगा रद्द
किसी PPP धारक के नाम रजिस्टर्ड फोर व्हीलर वाहन मिला तो बीपीएल राशन कार्ड की सूची से उसका नाम हटा दिया जाएगा. यहां सिर्फ टू- व्हीलर वाहन को छूट दी गई है. अब सभी डाटा फैमिली आईडी के जरिए आनलाइन किया जाएगा. जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम मकान के अतिरिक्त प्लॉट रजिस्टर्ड मिला तो उसका भी राशन कार्ड काट दिया जाएगा. इससे पहले चौपहिया वाहन वालों के राशन कार्ड नहीं काटे जा रहे थे और न ही प्लॉट वालों के. शुरू में सरकार द्वारा 100 गज शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज में मकान की छूट दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को हटा दिया गया है.

अपने रिहायशी मकान के अलावा शहर में 100 गज एवं गांव में 200 गज का प्लाट है तो बीपीएल सुविधा नहीं
यदि किसी धारक के नाम मकान के अलावा 100 गज शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज का प्लाट मिला तो उनको बीपीएल की सुविधा नहीं मिलेगी. बता दें कि हाल ही में सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन के जरिए पैमाइश कराई गई थी. उसमें गांवों में लाल डोरे की जमीन और मकान मालिकों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा लिया था, जो अब ऑनलाइन कर दिया गया है. इसी डाटा को देखकर संपत्ति का आंकलन किया जा रहा है.

लोग लघु सचिवालय में हेल्प डेस्क पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं व अधिक जानकारी ले सकते हैं
पीपीपी मैनेजर ने बताया किसी ने ITR भरी हुई है या उनके नाम फोर व्हीलर वाहन रजिस्टर है. ऐसे लोगों को बीपीएल सूची से बाहर किया जा रहा है. लेकिन फिर भी PPP धारक सीएससी सेंटर पर भाग- दौड़ कर रहे हैं क्योंकि लोगों में जागरूकता का अभाव है. इसके लिए वेबसाइट पर सिटीजन पोर्टल पर विकल्प दिया है. लघु सचिवालय में भी हेल्प डेस्क पर पीपीपी धारक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.


