शिकायतकर्ता के अनुसार ना तो उसने किसी को ओटीपी बताया और ना ही अपने खाते से संबंधित कोई जानकारी

उपभोक्ता निवारण आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक को ₹15000 9% ब्याज सहित लौटने के आदेश दिए

मानसिक प्रताड़ना के लिए ₹5000 हर्जाना लगाया वही ₹3000 वकालती खर्च देने के आदेश दिए

बरवाला निवासी कृष्ण कुमार ने उपभोक्ता निवारण आयोग में शिकायत डाली थी कि उसके पंजाब नेशनल बैंक के खाते से 20 दिसंबर 2021 को दो बार में ₹15000 कट गए थे कृष्ण कुमार ने बताया कि उनकी तरफ से इस संबंध में ना तो किसी को कोई ओटीपी बताया गया और ना ही अपने बैंक अकाउंट संबंधित अन्य जानकारी किसी को शेयर की गई थी जब फोन पर अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज आया तो मामले का पता चला ,

इस संबंध में बैंक अधिकारी और पुलिस को शिकायत दी गई बरवाला थाना पुलिस ने मामले में DDR काट दी बैंक अधिकारियों ने पैसे देने से मना कर दिया जिला उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष जगदीप सिंह की अदालत मे दोनों पक्षों के वकीलों की अपील सुनने के बाद बैंक को ₹15000 9% ब्याज समेत देने के लिए आदेश दिए साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए ₹5000 हर्जाना लगाया वही ₹3000 वकालती खर्च देने के आदेश दिए