बचपन से ही हम टीवी में बॉर्नविटा के विज्ञापन देखते आ रहे हैं बॉर्नविटा नाम से हर कोई वाकिफ होगा। बच्चों का यह पसंदीदा ड्रिंक माना जाता है अपने बच्चों को बॉर्नविटा पिलाकर हम हैल्दी अनुभव करवाते है पर अब सावधान हो जाइए, जी हां आपका यह ड्रिंक्स अब हेल्दी ड्रिंक्स की कैटेगरी में नहीं आता है।

कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने सभी ईकॉमर्स कंपनियों को बॉर्नवीटा समेत कई कंपनियों के पेय पदार्थों को अपने प्लेटफॉर्म्स के हेल्थ ड्रिंक सेक्शन (Health Drink) से हटाने के निर्देश दिए हैं। । केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के अनुसार अब बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक नहीं माना जाएगा। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट को अपने प्लेटफार्म से बॉर्नविटा को ड्रिंक और बेवरेज की हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने के लिए कहा गया है।

गलत शब्दों से उपभोक्ता हो रहा है गुमराह !

FSSAI ने कहा कि गलत शब्दों का इस्तेमाल उपभोक्ता को गुमराह कर सकता है। इसलिए वेबसाइटों से विज्ञापनों को हटाने या सुधारने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने भी वाणिज्य मंत्रालय, FSSAI और कई राज्य सरकारों को इस बारे में पत्र ल‍िखा था। उपभोक्ता मामलों के विभाग को पत्र लिखकर कहा गया था क‍ि बॉर्नविटा समेत क‍िसी भी ड्र‍िंक को हेल्‍दी ड्र‍िंक की कैटेगरी के तहत नहीं बेचा जाना चाहिए। FSSAI ने स्पष्ट किया कि ‘हेल्थ ड्रिंक’ शब्द एफएसएस अधिनियम 2006 या खाद्य उद्योग को नियंत्रित करने वाले इसके नियमों और विनियमों के तहत परिभाषित नहीं है। इसके अलावा ‘एनर्जी ड्रिंक्स’ शब्द की अनुमति सिर्फ कार्बोनेटेड और नॉन-कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड पेय उत्पादों के लिए ही है।

एनर्जी ड्रिंक्स की खपत 50 फीसद से ज्यादा बड़ी

सरकार ने इससे पहले ईकॉमर्स कंपनियों द्वारा हेल्‍थ और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेचे जा रहे जूस पर को हेल्दी नहीं बताते हुए हटाने के निर्देश दिए थे। इसमें कहा था कि, ईकॉमर्स कंपनियां अपनी वेबसाइट पर बिकने वाले फूड प्रोडक्ट्स का सही तरीके से सेगमेंट में रखें. प्रोडक्ट के सही सेगमेंट में नहीं होने से कस्टमर्स गुमराह हो जाते हैं। जिम जाने वाले कई युवा एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन कर रहे है जिसकी खपत अब तक 50 फीसदी सालाना बढ़ गई है। इसके अलावा (FSSAI)ने प्रॉपराइटरी फूड लाइसेंस के तहत आने वाले डेयरी बेस्ड, अनाज बेस्ड और माल्ट बेस्ड पेय पदार्थों को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के नाम से नहीं बेचा जा सकेगा।