हिसार, शोरूम मालिक को ग्राहक को खरीदारी करने पर भी थैला ना देना काफी महंगा पड़ गया.मामले की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता एडवोकेट नवीन धमीजा ने बताया कि 14 अगस्त 2022 को शोरूम पर जाकर 3541 रुपए के कपड़े खरीदे थे. लेकिन बिल 3551 रुपए का थमाया बिलिंग काउंटर पर ₹10 लेने बारे में पूछा गया तो जवाब मिला की थैली के पैसे लिए गए हैं. उन्होने कहां की है यह गलत है तो कहां की यह तो देने ही पड़ेंगे.

ऐसे में 24 अगस्त को उपभोक्ता फॉर्म में केस दायर किया था अब जिला उपभोक्ता विभाग निपटान फॉर्म में ग्राहक से कैरी बैग (थैले )के ₹10 अतिरिक्त लेने के मामले में सुनवाई करते हुए शोरूम मालिक पर ₹38010 का जुर्माना लगाया है. शिकायतकर्ता एवं एडवोकेट नवीन धमीजा ने बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 35 के तहत उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत दर्ज करवाई थी फोरम के अध्यक्ष जगदीश सिंह सदस्य रजनी गोयल व अमित अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए शोरूम पर ₹38010 जुर्माना लगाया इसमें थैले के ₹10 सहित ₹3000 बतौर हर्जाना उपभोक्ता को देने व 35000 रुपए सरकारी खजाने में जमा करवा कर फोरम में पर्ची पेश करने के आदेश दिए हैं !



