हिसार टाइम्स – निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फायदा ऐसे मिलेगादूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा ₹75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल ₹12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी।

ध्यान रहे कि यह राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल ₹12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।

▪️अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख।▪️बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई।▪️TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई।▪️4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।▪️किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई।▪️मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी।

▪️EV और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।▪️LED-LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।▪️देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।▪️1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।▪️शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।▪️एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।▪️हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।



