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हिसार टाइम्स – हिसार जिले में 8 जुलाई को हुई युवक की मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा डेडबॉडी लेने से इनकार किए जाने पर प्रशासन ने हरियाणा शव सम्मान निपटान कानून 2024 के तहत कार्रवाई करते हुए मृतक परिवार को नोटिस जारी किया है। यह मामला जिले में इस नए कानून के अंतर्गत जारी किया गया पहला आधिकारिक नोटिस माना जा रहा है।

हिसार में डेडबॉडी न लेने पर अड़े परिवार को पुलिस ने हरियाणा शव सम्मान निपटान कानून के तहत एक परिवार को नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि वह अगर उन्होंने 12 घंटे के अंदर लड़के का शव नहीं लिया तो पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देगी। इस कानून के तहत यह पहला नोटिस माना जा रहा है।लड़के की मौत 8 जुलाई को हुई थी। जब 7 जुलाई की रात DJ बजाने से रोके जाने पर पुलिस कर्मियों से झड़प के बाद लड़का छत से कूद गया था। जिसके बाद परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और डेडबॉडी लेने से भी इनकार कर दिया।

पुलिस धरने वाली जगह पर नोटिस देना चाहती थी लेकिन परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने नोटिस घर पर चिपका दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से भड़के परिजनों ने कल, बुधवार को महापंचायत बुला ली है।बता दें कि यह कानून 4 महीने पहले ही विधानसभा से पास हुआ था। जिसमें लिखा गया है कि अगर किसी ने इस कानून का उल्लंघन किया तो उन्हें 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।

मंगलवार को जिला प्रशासन से ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डीएसपी सहित पुलिसवाले धरनास्थल पर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मृतक के परिजनों को नोटिस के बारे में बताया। उसमें लिखा है- मृतक गणेश के शव का बोर्ड गठित कर पोस्टमॉर्टम करवा दिया गया है। 12 घंटे के अंदर उसके शव को हासिल करें। नोटिस में लिखा है- मृतक का अंतिम संस्कार करते समय किसी प्रकार से रोड जाम या आमजन के रास्ते में बाधा न डालें, जिससे किसी को परेशानी हो। यदि तय समय में दाह संस्कार नहीं करते हैं तो प्रशासन मृतक गणेश के शव का दाह संस्कार कर देगा।इस दौरान मृतक के परिजनों की डयूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ बहस हुई। परिजनों ने मांग रखी कि पहले मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करो। यह कहते हुए उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने मृतक के घर पर जाकर नोटिस चस्पा कर दिया।











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