वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया- इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं:3 लाख तक की इनकम ही रहेगी टैक्स फ्री, लेकिन 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट

पुरानी टैक्स रिजीम

पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।

नई टैक्स रिजीम

नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

क्या सस्ता क्या महंगा हुआ

इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। क्योंकि 2017 में लागू किए गए GST के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी-चुनी चीजों पर पड़ता है।

GST के दायरे में 90% प्रोडक्ट
अब ऐसे कम ही प्रोडक्ट है जो बजट में सस्ते या महंगे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 के बाद लगभग 90% प्रोडक्ट्स की कीमत GST पर निर्भर करती है। GST से जुड़े सभी फैसले GST काउंसिल लेती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा।”

वित्त मंत्री का अंतरिम बजट:टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं;     रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया, यह GDP का 3.4% होगा

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